Pollution Test: भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों का पॉल्यूशन टेस्ट के लिए नया नियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब से फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को नया एमीशन टेस्ट कराना होगा। इसमें दो अलग-अलग टेस्ट शामिल होंगे। पहला टेस्ट गाड़ियों से निकलने वाली गैसों के लिए होगा और दूसरा टेस्ट हवाई कणों के लिए होगा ।
फ्लेक्सिबल फ्यूल वाले वाहनों के लिए 2 अलग-अलग टेस्ट
भारत में कोई भी गाड़ी जो चलने के लिए 2 तरह का फ्यूल यूज करता है तो उसे अब नए नियमों के तहत दो अलग-अलग टेस्ट कराने होगे। नए नियम के अनुसार पहला टेस्ट गाड़ियों से निकलने वाली गैसों के लिए कराना होगा। और दूसरा टेस्ट में हवाई कणों की टेस्ट की जाएगी।
और किसी किसी गाड़ी को सिर्फ NOx उत्सर्जन टेस्ट ही कराना होगा, अगर वह वाहन हाइड्रोजन पर चल रहा होगा।
बायोडीजल वाले गाड़ी को यह टेस्ट कराना होगा
नए नियमों के तहत बायोडीजल गाड़ियों का पॉल्यूशन टेस्ट इस प्रकार होगा। अगर कोई भी गाड़ी 7 प्रतिशत तक ब्लेंड उपयोग करता है तो उस वाहन को डीजल गाड़ी जैसा ही टेस्ट देना होगा। जो की B7 standards हैं।
और अगर गाड़ी 7 प्रतिशत से ज्यादा ब्लेंड यूज करता है तो उस गाड़ी को फ्यूल कॉम्बिनेशन के हिसाब से टेस्ट देना होगा।
साथ ही मंत्रालय ने ने 9 मई, 2023 को M और N category की गाड़ियों के लिए एक नया पॉल्यूशन टेस्ट नियम जारी किया है। इस नियम के तहत प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी को सभी नियम पालन करना होगा।